- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक TV पर FIR का आदेश
कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक TV पर FIR का आदेश दिया है।
द वायर में छपी खबर के अनुसार, अदालत ने कहा है कि, "अर्णब और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए. यह शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है।"
21 जनवरी को मेट्रोपॉलिटीन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने मामले की जांच कर रहे SHO को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के आदेश दिए।
- आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की जरूरत है क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों (चैनल) के पास यह सामग्री कैसे आई।
अदालत ने कहा, ‘हम देखेंगे कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया जाता है।'
शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद पुलिस ने कई अहम सबूत, के वस्तुओं और सामग्रियों को जमा किया था। उस वक़्त पुलिस ने थरूर और उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे। ये सारी चींजे सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जांच टीम के पास थे।
रिपब्लिक TV पर क्या आरोप है
रिपब्लिक TV पर आरोप है कि, चैनल ने प्रसारण के दौरान, ऐसे कई दस्तावेज दिखाये थे और उन दस्तावेज को सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज बताया था।
इसके पहले भी शशि थरूर ने रिपब्लिक TV और अर्णब के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मालहानि का मामला दर्ज कर चुके है।
By - हिंदी डाकिया
- Get link
- X
- Other Apps

Comments
Post a Comment